विधवा पेंशन योजना हरियाणा | Widow Pension Scheme Haryana 2021 [Apply Online]

Widow Pension Scheme Haryana को हरियाणा सरकार की तरफ़ से हरियाणा राज्य में लागू किया है. यह पेंशन योजना केवल उन महिलाओं के लिए है जिनके पति की मृत्यु हो जाती है और फिर उनके पास किसी भी तरह से कोई आय का साधन नहीं होता है. ऐसे में हरियाणा सरकार की तरफ़ से इस पेंशन योजना (Widow Pension Scheme Haryana) की शुरुआत कर उन्हे आर्थिक सहायता मुहैया कराई है. सरकार की तरफ से इन सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए कुछ धनराशि मुहैया करवाई जाती है.

Widow Pension Scheme Haryana

आज के इस लेख में हम जानेंगे कि हरियाणा सरकार की तरफ़ से कितनी राशि इन महिलाओं (Widow Pension Scheme Haryana) को दी जाती है और इस योजना से जुडी अहम जानकारी के बारे में निचे पूरी जानकारी दी गयी है.

Haryana Widow Pension Scheme Highlights

योजना का नाम : हरियाणा विधवा पेंशन योजना
विभाग : सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
लाभार्थी : राज्य की विधवा महिलाये
उद्देश्य : वित्तीय सहायता प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट : https://socialjusticehry.gov.in

Widow Pension Scheme Haryana का मुख्य उद्देश्य

हरियाणा सरकार की ओर से जारी विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद गुजारा करने के लिए ज्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े. इसीलिए सरकार उनको विधवा पेंशन मुहैया करवाएगी जिससे, वह अपना गुजारा आसानी पूर्वक कर सकें.

हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ

1. विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme Haryana) की शुरुआत से अब महिलाओं को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.

2. पति की मृत्यु के बाद भी महिलाएं अपना जीवन ठीक से गुजर बसर कर सकती है.

3. हरियाणा सरकार की तरफ़ से वर्तमान समय में यानी 01/04/2021 के मुताबिक़ विधवा महिलाओं को कुल 2500 रुपये प्रति माह पेंशन के रुप में दिए जा रहे हैं.

किसे नहीं मिलेगा हरियाणा विधवा पेंशन योजना का लाभ?

1. नियमित कामकाजी महिला इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं हैं.

2. इस योजना का उस विधवा महिला को नहीं मिल सकता जो किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं. ऐसे में सरकार की तरफ़ से कहा गया है कि वे इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं.

3. वह महिलाएं भी इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं हैं जो राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं.

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता

1. इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए.

2. आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर की होनी चाहिए.

3. आवेदन करने वाली महिला की आय 2,00,000 रुपये प्रति वर्ष के नीचे होनी चाहिए.

4. यदि आवेदन करने वाली महिला इन तीन शर्तो में से कोई एक शर्त पूर्ण करती है तो वह पैंशन प्राप्त करने के लिए योग्य है.

(a) आवेदक विधवा है या

(b) आवेदक पति, माता-पिता और लड़कों के बिना निराश्रित है.

(c) आवेदक शारीरिक/ मानसिक अक्षमता के कारण निराश्रित होना चाहिए.

(i) विवाहित महिला के केस में पति अथवा

(ii) अन्य महिलाओं के केस में माता-पिता.

यदि आप Haryana Widow Pension Scheme के लिए एलिजिबल है तो आपको अपने नजदीकी ई -दिशा केन्द्र या अटल सेवा केन्द्रों पर जाकर पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं.

See Also- हरियाणा वृद्धावस्था पेंशन योजना 2021

हरियाणा विधवा पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

हरियाणा विधवा पेंशन आवेदन (Apply Haryana Widow Pension Online)

हरियाणा में Widow Pension Scheme Haryana का लाभ उठाने के लिए आनलाइन माध्यम से आवेदन किया जा सकता है.

Pension Official Site: https://haryana.gov.in/
समाज कल्याण साइट : https://socialjusticehry.gov.in/

हरियाणा में विधवा पेंशन योजना के लिए स्वयं आवेदन करने की प्रक्रिया

Step 1: आवेदन कर्ता को Social Justice Hry पर क्लिक करना है.

Step 2: इस दौरान जैसे ही आवेदनकर्ता वेबसाइट पर क्लिक करता है तो उसे पर विधवा पेंशन हरियाणा (Widow Pension Scheme Haryana) का एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा. इस एप्लीकेशन फॉर्म को आवेदन करने के लिए डाउनलोड करें.

Step 3: विधवा पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म हरियाणा में जो भी जानकारी पूछी गई है. उसे ध्यान पूर्वक पढ़ने व समझने के बाद भरे.

Step 4: इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.

Step 5: अंत में अब आप इसका प्रिंट आउट अपने पास रखे. अभी आपका Widow Pension Scheme Haryana फॉर्म सफलतापूर्वक भरा गया.

Contact Us- Haryana Widow Pension Scheme 2021

The Director General, Department of Social Justice and Empowerment, Haryana, India, SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd floor, Sector 17-A, Chandigarh
Phone: 0172-2713277
Email: [email protected]
Helpline Number: 0172-2715090

Frequently Asked Questions (FAQ)

Widow Pension Scheme को हरियाणा में किसकी तरफ से शुरु किया है?

विधवा पेंशन हरियाणा (Window Pension Haryana) को हरियाणा में राज्य सरकार की तरफ़ से लागू किया है.

Haryana Widow Pension का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश्य केवल यही है कि विधवा महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद गुजर बसर करने के लिए ज्यादा मुश्किल का सामना न करना पड़े.

कौन सी वेवसाइट की मदद से आनलाइन आवेदन किया जा सकता है?

Haryana Widow Pension के लिए http://socialjusticehry.gov.in/ की वेबसाइट से आनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

Widow Pension Haryana में आवेदन करने वाली महिला की न्यून्तम आयु कितनी होनी चाहिए?

आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर की होनी चाहिए.

क्या Haryana Widow Pension को प्राप्त करने के लिए हरियाणा का निवासी होना जरूरी है?

जी हां, Haryana Widow Pension Scheme का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को हरियाणा का निवासी होना अनिवार्य है.

हरियाणा विधवा पेंशन में आवेदन करने के लिए कौन से जरूरी दस्तावेज है?

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार तस्वीरें, बीपीएल कार्ड अगर कोई हो.

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