हरियाणा किन्नर पेंशन योजना | Haryana Eunuchs Pension Scheme 2021 [Hindi]

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना (Haryana Eunuchs Pension Scheme) की शुरूआत वर्ष 2006 में की गई है. हरियाणा राज्य में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित (सीएससी) की स्थापना की गई है. Haryana Eunuchs Pension Scheme के अन्तर्गत सबसे पहले पेंशन के रुप में केवल 300 रूपए दिए जाते थे. वर्तमान समय में 01.04.2021 के मुताबिक़ इस राशी को बढ़ाकर हरियाणा सरकार की तरफ़ से अब कुल 2500 रूपए प्रति माह के आधार पर इस श्रेणी के सभी लोगो को दिए जा रहे हैं.

Haryana Eunuchs Pension Scheme

Highlights of Haryana Eunuchs Pension Scheme

योजना का नाम : किन्नर पेंशन योजना (Haryana Eunuchs Pension Scheme)
राज्य : हरियाणा
कब लागू की गई योजना : 01 June 2006
पेंशन राशि : 2500 रुपए
अधिकारिक वेबसाइट : https://socialjusticehry.gov.in/

Haryana Eunuchs Pension Scheme का मुख्य उद्देश्य

हरियाणा सरकार की तरफ़ से किन्नरों को सामाजिक सुरक्षा देने के मुख्य उद्देश्य से किन्नर पेंशन योजना को लागू किया गया है.

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना के लिए पात्रता

1. किन्नर पेंशन योजना के आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम है तो उस स्थिति में आवेदन नहीं किया जा सकता है.

2. इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना बेहद जरूरी है.

3. आवेदक के नाम से हरियाणा राज्य के किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए.

4. इसके अतिरिक्त पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के समय से लेकर पूर्व के पाँच वर्ष तक हरियाणा राज्य में निवास करना आवश्यक है.

5. आवेदक का किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का रिकॉर्ड नहीं पाया जाना चाहिए.

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हरियाणा किन्नर पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़

Haryana Eunuchs Pension Scheme में आवेदन करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास कुछ जरूरी दस्तावेज़ होने चाहिए. इस लेख के माध्यम से हम आपको सभी दस्तावेजों से जुड़ी तमाम जानकारी सांझा कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं, कौन से दस्तावेजों के बिना आवेदन नहीं किया जा सकता है.

1. आवेदन करने के लिए आपके पास किन्नर होने का प्रमाण पत्र होना बेहद है. हरियाणा राज्य के जिला चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन से यह प्रमाण पत्र प्रमाणित होना आवश्यक है.

2. जन्म प्रमाण पत्र

3. हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र

4. परिवार का आय प्रमाण पत्र

5. वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो

6. पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड/ राशन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड

7. आधार कार्ड

8. जाति प्रमाण पत्र

9. बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

Step 1 : हरियाणा किन्नर पेंशन योजना (Haryana Eunuchs Pension Scheme) में आवेदन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आधिकारिक वेब पेज पर (Click Here) विजिट करना होगा.

Step 2 : इसके पश्चात इस पेज में Pension portal के विकल्प का चयन कीजिए. 

Step 3 : इस पेज में Application Forms नाम से दिए गए विकल्प पर क्लिक कीजिए.

Step 4 : अब इस पेज में Download Application Form For Eunuchs Allowance के विकल्प पर क्लिक करना है.

Step 5 : इस फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ की फोटोकॉपी संलग्न करना है.

Step 6 : इसके बाद अब आवेदन फॉर्म पर अपने जिले के सरपंच/ एमसी/ नम्बरदार से हस्ताक्षर करवाने है.

Step 7 : अब आवेदन फॉर्म को अपने ब्लाक /जिले के सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यालय (DSWO) में जमा करवाना है.

Step 8 : आवेदन फॉर्म जमा करते समय या फॉर्म जमा करने के बाद आवेदन फॉर्म में दर्ज मोबाइल नंबर पर रिफरेन्स आईडी प्राप्त होगा. इस आईडी के द्वारा आप आपने आवेदन पत्र की विभाग की तरफ से स्वीकृति की स्थिति जाँच कर सकते हैं.

Haryana Eunuchs Pension Scheme के लिए आप किसी भी अटल सेवा केन्द्र जा भी अधिक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं. ऐसे में आप बिना किसी परेशानी का सामना किए अटल सेवा केंद्र/ ई दिशा की सहायता से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना के लिए किए गए आवेदन की स्थिति जाँचना

Step 1 : किन्नर पेंशन योजना में आवेदन की स्थिति को जाँचने के लिए आपको Antyodaya Saral Portal के लिंक पर क्लिक करना हैं.

Step 2 : इस फॉर्म में विभाग के नाम के अन्तर्गत Social Justice & Empowerment विकल्प का चयन करना है. इसके बाद Eunuchs Allowance विकल्प का चयन करना है.

Step 3 : फिर Application Reference ID लिखने के बाद, Check Status विकल्प पर क्लिक करना हैं.

ऐसे में आप इन आसान स्टेप्स का पालन करते हुए बिल्कुल आसानी से एप्लीकेशन का स्टेट्स पता चला सकते हैं.

Contact- Haryana Kinnar Pension Yojana

The Director General, Department of Social Justice and Empowerment, Haryana, India SCO 20-27, Jeevandeep Building, 3rd floor, Sector 17-A, Chandigarh
Phone: 0172-2713277
Email: [email protected]
Helpline No.: 0172-2715090

Frequently Asked Questions- FAQ

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना को कब शुरु किया गया था?

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना को वर्ष 2006 में शुरु किया गया था.

वर्तमान समय में हरियाणा किन्नर पेंशन योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं?

वर्तमान समय में 2500 रूपए प्रति माह, इस श्रेणी के सभी लोगो को दिए जा रहे हैं.

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

हरियाणा सरकार की तरफ़ से किन्नरों को सामाजिक सुरक्षा देने के मुख्य उद्देश्य से इस योजना को शुरु किया गया है.

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन नहीं कर सकता है?

हरियाणा किन्नर पैंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास किन्नर होने का प्रमाण पत्र होना बेहद जरूरी है. जिसके पास प्रमाण पत्र नही है वो आवेदन नही कर सकता.

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ जरुरी है?

जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा राज्य का निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, वर्तमान का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड/ राशन कार्ड/ वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड होना आवश्यक होगा, जाति प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना के लिए किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है?

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आप कॉमन सर्विस सेंटर या ई दिशा में जा कर भी आवेदन कर सकते हैं.

हरियाणा किन्नर पेंशन योजना में आवेदन करते समय समस्या का समाधान हासिल करने के लिए कहां सम्पर्क करना होगा?

इस टोल फ्री 0172-2713277 नम्बर पर सम्पर्क कर समस्या का समाधान प्राप्त किया जा सकता है.

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